
How to withdraw Provident Fund money Online ?

अब आपको अपना पीएफ बैलेंस निकालने के लिए किसी कंपनी/संगठन में सत्यापन के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, आप घर बैठे अपने पीएफ बैलेंस की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आप पीएफ के पैसे के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, जो आपके आवेदन के 7-10 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में आ जाएगा। यहां हम आपको बताएंगे कि आप फॉर्म 31, 19, 10C, 10D का उपयोग करके अपने पीएफ के पैसे के साथ-साथ पेंशन के पैसे कैसे निकाल सकते हैं।
पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालने के कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें
पीएफ का पैसा निकालने से पहले यह जान लें कि आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट है या नहीं।
UAN नंबर आपके मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर होना चाहिए।
आपका आधार कार्ड भी UAN नंबर से लिंक होना चाहिए।
ईपीएफ मेंबरशिप एनरोलमेंट के समय कंपनी आधार कार्ड को पीएफ अकाउंट से लिंक करती है। लेकिन अगर किसी कारण से यह संभव नहीं हो पाता है तो कंपनी के माध्यम से अपना UAN नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक करा लें। या फिर आप यूएएन मेंबर पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड नंबर खुद भी लिंक कर सकते हैं।
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पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए आपका बैंक खाता और उस बैंक शाखा का IFSC कोड दोनों EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़ा होना चाहिए।
इसी तरह आपका पैन कार्ड भी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से लिंक होना जरूरी है।
ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए कर्मचारी द्वारा कंपनी में शामिल होने और छोड़ने की तारीख ईपीएफओ डेटाबेस में दर्ज करना आवश्यक है। यह डेटा कंपनी द्वारा EPFO को उपलब्ध कराया जाता है।
How to withdraw Provident Fund money Online ?
जब आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने या उससे अधिक समय हो गया हो।
इन सभी महत्वपूर्ण नियमों के अलावा, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपना केवाईसी करवाया है या नहीं।
रिटायरमेंट के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है।
ईपीएफओ सेवानिवृत्ति पर तभी विचार करता है जब व्यक्ति की आयु 55 वर्ष से अधिक हो।
ईपीएफ खाते से निकासी की अनुमति केवल मेडिकल इमरजेंसी, घर की खरीद या निर्माण या उच्च शिक्षा के मामले में ही दी जाती है।
नए नियम के मुताबिक 1 महीने की बेरोजगारी के बाद सिर्फ 75 फीसदी पैसा ही निकाला जा सकता है। रोजगार मिलने के बाद शेष राशि नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
फॉर्म 31, 19, 10सी, 10डी, 15जी/एच क्या है और इसका उपयोग कैसे करें?
EPFO मुख्य रूप से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए तीन रूपों के आधार पर पैसा उपलब्ध कराता है।
यहां EPFO फॉर्म आपको निम्न प्रकार की छूट देता है, जिसके जरिए आप घर बनाने, इलाज के लिए, शादी के लिए या उच्च शिक्षा के लिए आपात स्थिति में अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदकों के लिए मुख्य रूप से 2 राजस्व पत्र हैं, जिनके माध्यम से वे अपना पीएफ निकाल सकते हैं।
संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार रहित)
संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार)
- फॉर्म-31 (ईपीएफ एडवांस फॉर्म-31)
कोई भी ईपीएफओ सदस्य सेवा में रहते हुए किसी भी आपात स्थिति में फॉर्म 31 भरकर अपने ईपीएफ खाते से जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा निकाल सकता है।
आवेदन की स्वीकृति ईपीएफ खाते में जमा राशि की सीमा पर तय होती है।
यदि राशि; यदि निकासी की सीमा इससे अधिक है तो यह स्पष्ट है कि पीएफ निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
फॉर्म 31 भरने से पहले आपको ईपीएफ पासबुक की जांच करनी चाहिए, जहां आप जान सकते हैं कि ईपीएफ राशि कितनी है।
फॉर्म 31 के अनुसार, आप चिकित्सा उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुल राशि का एक निश्चित हिस्सा या मासिक वेतन का 6 गुना ईपीएफ से निकाल सकते हैं।
फॉर्म 31 के अनुसार, आप शादी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईपीएफ से कुल योगदान का 50% निकाल सकते हैं।
आप फॉर्म 31 के अनुसार होम लोन भुगतान के लिए ईपीएफ का 90% तक निकाल सकते हैं।
फॉर्म 31 के अनुसार, आप घर के नवीनीकरण के उद्देश्य से अपनी मासिक आय का 12 गुना ईपीएफ से निकाल सकते हैं। - फॉर्म-19 (फाइनल सेटलमेंट फॉर्म-31)
यह फॉर्म सेवानिवृत्ति के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ खाते में जमा की गई पूरी राशि को निकालने के लिए है।
ईपीएफ पूर्ण निकासी फॉर्म -19 को अंतिम निपटान फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है।
इस फॉर्म के अनुसार आपको नौकरी छोड़ने की तारीख, नौकरी छोड़ने का कारण, नौकरी में शामिल होने की तारीख आदि भरनी होती है।
इस फॉर्म के तहत पैन कार्ड, यूएएन और अपने आधार नंबर की जानकारी देना अनिवार्य है।
फॉर्म 19 के अनुसार अगर आप बेरोजगार हैं तो 1 महीने की बेरोजगारी के बाद 75% और उसके बाद अगले महीने 25% निकाल सकते हैं।
फॉर्म 19 और 10C के अनुसार, आप सेवानिवृत्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना कुल EPF पैसा निकाल सकते हैं। - फॉर्म-10सी (पेंशन निकासी)
किसी भी ईपीएफ कर्मचारी/सदस्य को अपनी पेंशन राशि निकालने के लिए फॉर्म-10सी भरना अनिवार्य है।
इस फॉर्म के तहत अगर आप किसी संस्था/नौकरी से 6 महीने से ज्यादा या 10 साल से कम समय से जुड़े हैं तो आप अपनी पेंशन निकाल सकते हैं।
अगर आप पीएफ और पेंशन दोनों राशि निकालना चाहते हैं तो आपको दो अलग-अलग फॉर्म (फॉर्म 31 और फॉर्म 10सी) भरने होंगे। - फॉर्म-10डी (सेवानिवृत्ति के बाद)
ईपीएफ सदस्य जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, 10 वर्ष बाद किसी भी संस्थान से अपनी पेंशन निकालना चाहता है, तो यह फॉर्म भरना अनिवार्य है, इसे सेवानिवृत्ति फॉर्म भी कहा जाता है। - समग्र दावा प्रपत्र (संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार रहित))
ऑफलाइन आवेदन करने वाले किसी भी सदस्य को समग्र दावा फॉर्म भरना होगा जो तीन के उद्देश्य को पूरा करता है - फ़ॉर्म 15G/H
- जो लोग/सदस्य नियमित FD(फ़िक्स डिपॉजिट) में निवेश करते रहते है, वह यह सुनिश्चित करने हेतु 15G/H फ़ॉर्म भरते है कि उनके FD निवेश पर किसी प्रकार का आयकर नियमों के अंतर्गत TDS नहीं काटा जाए।TDS, FD पर सालाना ब्याज के आधार पर काटा जाता है।TDS से बचने के लिए आप अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से 15G फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
PF निकालने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- आधार कार्ड(पहचान पत्र)
- पता प्रमाण-पत्र
- बैंक अकाउंट स्टेट्मेंट
- एक कैन्सल ब्लैंक चेक जिसमें अकाउंट नम्बर और IFSC कोड़ हो।
- यदि आवेदक ऑफ़लाइन फ़ॉर्म भरता है तो UAN ऐक्टिव फ़ॉर्म सबसे उपयुक्त है, वरना सदस्य आधार ऐक्टिव फ़ॉर्म अथवा नोन आधार फ़ॉर्म से भी आवेदन कर सकता है।
- दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो(यदि आवेदक ऑफ़लाइन फ़ॉर्म भर रहा है तो)
- अगर EPF सदस्य किसी संस्था में अपनी सेवा देते हुए 5वर्ष पूरे होने से पूर्व EPF अकाउंट से धनराशि निकालता है तो उसे ITR फ़ॉर्म 2 और 3 भी लगाना अनिवार्य होगा।
- क्लेम फ़ॉर्म (जो फ़ॉर्म इस्तेमाल करना चाहे/या जिसकी आवश्यकता है)
- दो राजकीय स्टाम्प
EPF निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आप अपने कम्प्यूटर/मोबाइल पर EPFO की आधिकारिक वेबसाइट को खोलें।
2. जहाँ आप UAN नम्बर व पासवर्ड की मदद से UAN पोर्टल पर लॉग इन करें।
3. दिखाई दे रहे पोर्टल पर ऑनलाइन सर्विस (Online Service) के बटन पर जावें, जहाँ आपको प्रथम श्रेणी में दिखाई दे रहें Claim(form-31, 19&10C) पर क्लिक करें।
4. संस्था से जुड़े व्यक्ति/सदस्य की सभी जानकारी आपके कम्प्यूटर/मोबाइल पर आ जाएगी, जहाँ आपसे Bank Account के स्थान पर पूछा जाएगा कि आप अपने Bank Account नम्बर के अंतिम 4 नम्बर लिखें और verify का बटन दबाएँ।
5. आगे आपके सामने Yes और No लिखा हुआ एक नोटिफ़िकेशन आएगा, जहाँ आप Yes पर क्लिक करें।
6. उसके पश्चात आप Proceed for online claim पर क्लिक करें।
7. आप अपना फंड जिस श्रेणी के अंतर्गत निकालना चाहते हैं उसे चुन लें। हमने यहाँ फ़ॉर्म-19 को चुना है।
8. यहाँ फ़ॉर्म में आपको 15G फ़ॉर्म हाथ से भरकर उसे स्कैन करवाकर pdf file में ही अपलोड करना होगा।
9. यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 15H फ़ॉर्म भरना होगा।
10. यहाँ फ़ॉर्म में आपको Get Aadhar OTP पर क्लिक करना होगा।
11. जहाँ आपको अपने मोबाइल नम्बर पर एक OTP आएगा उसे नीचे दिए गये ख़ाली जगह लिखना होगा।
12. OTP को verify करें और SUBMIT CLAIM FORM पर क्लिक करके आवेदन को जमा करें।
13. EPF से पैसा निकालने के लिए आपको अपनी संस्था/कम्पनी से आज्ञा लेनी अनिवार्य है तभी पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा।
14. EPFO पर रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नम्बर पर एक सूचना आएगी, EPFO द्वारा जब आवेदन की जाँच पूर्ण हो जाएगी तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा।
15. EPFO के द्वारा 7 से 10 दिनों के अंदर यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, परंतु कभी-कभी इस प्रक्रिया में 15 से 20 दिन भी लग सकते है। इसके लिए आप PF स्टेट्स चेक करते रहें।
कैसे करें PF आवेदन का स्टेट्स चेक?
1. PF के लिए आवेदन करने के पश्चात आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट की member passbook खोलें।
2. जहाँ आप UAN नम्बर व पासवर्ड की मदद से UAN पोर्टल पर लॉग इन करें।
3. यहाँ हमें ONLINE SERVICE की तीसरी श्रेणी TRACK CLAIM STATUS पर क्लिक करना होगा।
4. और इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हमारे पैसे कब तक और कितने दिनों में हमारे बैंक में जमा होंगे।
संदर्भ और उद्धरण (References & Citations)
- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form31.pdf
- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form19.pdf
- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form10C.pdf
- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form10D.pdf
- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form_CCF_nonaadhar.pdf
- https://epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form_CCF_aadhar.pdf
- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Circulars/Y2016-2017/Composite_Claim_Forms_31792.pdf